पीलीभीत 20 सितंबर 2025/कल दिनांक 19 सितंबर 2025 को महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर, हब एंपावरमेंट ऑफ़ वूमेन की टीम द्वारा सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी महोदया श्रीमती मोनिका राना के निर्देशानुसार वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित
महिलाओं हेतु कानूनी सहायता व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विधिक सहायता प्राधिकरण से चीफ डिफेन्स कॉन्सिल सुमन गुप्ता तथा पीएलवी मनोज शर्मा द्वारा उपस्थित महिलाओं को कानूनी सहायता के बारे में
जानकारी दी गई विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिला को अपने वैवाहिक घर में रहने का अधिकार सुनिश्चित करता है इस अधिनियम की विशेषता यह है कि कानून के तहत विशिष्ट प्रावधानों से महिला को हिंसा मुक्त घर में रहने की सुरक्षा प्रदान करता है। उनके द्वारा बताया गया कि यदि किसी कार्य स्थल पर कार्य कर रही महिला के साथ कोई दूर व्यवहार होता है तो POSH एक्ट के माध्यम से
पीड़ित को निवारण प्रदान करने के लिए भी कई प्रावधान रखे गए हैं। इस अवसर पर वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रसाशिका तृप्ति मिश्रा, जिला समन्वयक सुवर्णा पाण्डेय, उपनिरीक्षक सलोनी त्यागी, एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे
